देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने विडियो कान्फेन्स के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवासों के अवशेष किश्तों के भुगतान एवं पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021-22 जनपद देवरिया अन्तर्गत द्वितीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 319 आवास अवशेष है, जिसमे बैतालपुर 18,बनकटा 49, बरहज 71, भागलपुर 21, भलुअनी 28 भटनी 07, भाटपाररानी 4, सदर 05, गौरीबाजार 24, लार 13, पथरदेवा 23, रुद्रपुर 18, सलेमपुर 30 एवं तरकुलवा 07 आवास लम्बित है। सभी विकासखण्डों को 03 दिवस के अन्दर भुगतान किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। तृतीय किस्त एवं पूर्णता के भुगतान के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जिन परिवारों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया है. उनको तृतीय किस्त जल्द ही जारी करें पूर्णता की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं मनरेगा भुगतान के सम्बन्ध में मानीटरिंग किये जाने के हेतु निर्देश दिये गये है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 जनपद देवरिया अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 386 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 31, बनकटा 52, बरहज 20, भागलपुर 32. भलुअनी 08, भटनी 20. भाटपाररानी 11 सदर 15 देसही देवरिया 30 गौरीबाजार 17, लार 47, पथरदेवा 21, रामपुर कारखाना 22.,रूद्रपुर 26, सलेमपुर 22 एवं तरकुलवाँ 12 आवास लम्बित है। जिसके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि आवास के निर्माण की मानीटरिंग की जाये निर्माण में देरी कर रहे परिवारों पर दबाव बनाकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये। दिनांक 12.10.2021 तक प्रत्येक दशा में प्रगति 95 प्रतिशत तक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। जनपद के औसत से कम प्रगति अर्जित करने वाले विकासखण्ड भागलपुर देसही देवरिया, लार, रामपुर कारखाना, सलेमपुर को कम प्रगति अर्जित करने हेतु चेतावनी पत्र निर्गत करने हेतु निर्देश दिये गये।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 में तृतीय किस्त भुगतान हेतु 11 एवं पूर्णता हेतु 07 आवास लम्बित है एवं वर्ष 2021-22 में द्वितीय किस्त भुगतान हेतु 03 एवं तृतीय किस्त भुगतान हेतु 17 आवास लम्बित है। जिसे तत्काल भुगतान किए जाने हेतु निर्देश दिये गये।
पशुपालन विभाग अस्थाई पशु आश्रय स्थल हेतु सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपने विकासखण्ड में पशु आश्रय स्थल का निरीक्षण कर ले यदि बारिस उपरान्त किसी आश्रय स्थल को मरम्मत की आवश्यक्ता है तो तत्काल करा लिया जाये। विकास खण्ड स्तरीय राजकीय पशु चिकित्सालयों में क्षेत्र पंचायत की धनराशि से आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु निर्देश दिये।
आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत CHC एवं PHC पर शासनादेश अनुसार कार्य पूर्ण करते हुए सूचना जिला विकास अधिकारी को 03 दिवस के अन्दर प्रेषित करने हेतु सभी विकासखण्डों को निर्देश दिये गये।