निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत: नवीनीकरण व योजनाओं के आवेदन की समय सीमा सितंबर 2025 तक बढ़ी
देवरिया। सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार मिश्र ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए नवीनीकरण एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में आवेदन की समय सीमा सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
यह छूट उन श्रमिकों के लिए है, जो पोर्टल बंद होने, तकनीकी कारणों या व्यक्तिगत समस्याओं के चलते 9 फरवरी 2024 से आवेदन नहीं कर सके थे। कई श्रमिकों को पंजीकरण में त्रुटि, पारिवारिक विवरण में कमी, जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता, आधार सत्यापन की समस्या, दस्तावेजों की कमी जैसे कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल सका था।
श्री मिश्र ने बताया कि बोर्ड की सभी योजनाओं के अंतर्गत आवेदन हेतु यह अंतिम छूट सितंबर 2025 तक दी गई है, इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे ऑनलाइन या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से जल्द से जल्द नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन कर लें। यदि किसी को तकनीकी समस्या आती है तो वे श्रम विभाग, विकास भवन स्थित कार्यालय में संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
यह निर्णय श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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