आधार कार्ड में जन्मतिथि की हेराफेरी कर प्रधान बनना पड़ा भारी, कोर्ट के आदेश पर हुआ केस।

ससुर की शिकायत पर प्रधान, पति व पिता पर हुई कार्रवाई, नरायनपुर ग्राम पंचायत का है मामला।
♦आप को बता दें की तरकुलवा क्षेत्र के नरायनपुर गांव की महिला ग्राम प्रधान को आधार में जन्मतिथि बदलावा कर चुनाव लड़ना भारी पड़ गया है। ग्राम प्रधान के ससुर की शिकायत पर यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शनिवार की देर शाम ग्राम प्रधान, उनके पति और पिता सहित तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
♦ग्राम पंचायत नरायनपुर में साल 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानी का पद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित था। जिसमें सलमा खातून पत्नी सेराज अहमद चुनाव लड़ी थीं और निर्वाचित हुईं, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं। उनके ससुर सर्फराज अहमद ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बाद दाखिल कर आरोप लगाया है कि सलमा खातून के आधार कार्ड और हाईस्कूल के प्रमाणत्र में उनकी वास्तविक जन्मतिथि 16-09-2001 है, जिसके
अनुसार चुनाव के समय उनकी जन्मतिथि केवल 19 साल थी, इस लिहाज से वह प्रधानी का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थीं।
♦लेकिन उन्होंने प्रधानी के पद का लाभ लेने के लिए पति सेराज अहमद, पिता सब्बीर अहमद और दो-तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर आधार कार्ड में हेराफेरी कर चुनाव लड़ी। आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए हेराफेरी कर आधार कार्ड में उनकी जन्मतिथि को 16-09-1999 कर दिया गया।

♦जिससे की उनकी उम्र 21 वर्ष हो गई। उन्होंने ग्राम प्रधानी का पर्चा दाखिल करते समय फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग किया और कूटरचना कर वह प्रधान पद हथिया लीं। शिकायत कर्ता ने कहा है कि उन्होंने इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से लगायत जिले के आला अधिकारियों से दोनों आधार कार्डों व अंक पत्र की प्रमाणित छायाप्रति लगाकर मय नोटरी शपथ पत्र के द्वारा की। लेकिन किसी अधिकारी ने शिकायत का संज्ञान नहीं लिया।

♦अब इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए तरकुलवा थाने की पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद आनन- फानन में पुलिस ने ग्राम पंचायत नरायनपुर की ग्राम प्रधान सलमा खातून, उनके पति सेराज अहमद और कुशीनगर जिले के चौराखास थाने के ग्राम विशुनपुरा निवासी ग्राम प्रधान के पिता सब्बीर अहमद और दो- तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 34, 120-बी, 419, 420, 467, 468,471, 504 व 506 के तहत केस दर्ज किया है।

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