कक्षा-01 से 12 तक के प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिये पर्सनल एजुकेशन नंबर अनिवार्य- B S A


  जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कक्षा-01 से 12 तक के प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिये PEN (पर्सनल एजुकेशन नंबर) अनिवार्य कर दिया गया है, जो यू-डायस प्लस पोर्टल पर सम्बन्धित विद्यालय के यू-डायस कोड के अन्तर्गत बच्चे का सामान्य प्रोफाइल/नामांकन प्रोफाइल / फैसिलिटी प्रोफाइल दर्ज करने पर ही पोर्टल द्वारा आंवटित होता है। साथ ही नवीन सत्र से पोर्टल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल से जनेरेटेड टी०सी० ही मान्य होगी, यदि विद्यालय का एक भी छात्र-छात्रों का यू-डायस प्लस पोर्टल से जनरेटेड PEN (पर्सनल एजुकेशन नंबर) से वंचित रह जाता है तो उस छात्र-छात्रों की गणना किसी भी प्रकार के शैक्षिक सरकारी रिकार्ड में नहीं हो सकेगी, जिसके फलस्वरुप ऐसे छात्र-छात्रा को किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान/छात्रवृत्ति आदि का लाभ नहीं मिल सकेगा और न ही किसी शासकीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा / मान्य विद्यालय में पंजीकरण हो सकेगा।
           जनपद के कक्षा 1-12 तक की कक्षायें संचालित करने वाले सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों को उन्होंने निर्देश किया हैं कि वे अपने-अपने विद्यालय के प्रत्येक छात्र-छात्रों की (जीपी/ईपी/एपी) यू-डायस प्लस पोर्टल के निर्धारित प्रारूप पर त्रुटिहीन ढंग से भरना सुनिश्चित करें, जिससे विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रों का शैक्षिक भविष्य सुरक्षित हो सके। अन्यथा किसी भी प्रकार के शिथिलता के लिए विद्यालय प्रशासन स्वयं उत्तरदायी होगा।

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