देवरिया हत्याकांड में हाईकोर्ट ने लगाई यूपी सरकार को फटकार, प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी रोक
देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में हुए हत्याकांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए यूपी सरकार को भी फटकार लगाई है बता दे की प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया है वही हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रेम यादव के मकान पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल अब कुछ दिनों के लिए रोकी गई है यह फैसला जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत में सोमवार को दिया है।
वही कोर्ट ने कहा कि हम प्रेम यादव का परिवार ध्वतिकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया गया है, वहीं इस घटना में छह लोगों की हत्या हुई थी इस घटना से यूपी की राजनीति गरमा गई थी वहीं इस मामले को सीएम योगी ने संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिया इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बाकायदा नोटिस चश्मा कर दिया गया और उस मकान पर पैमाइश की गई जिसके बाद राजस्व विभाग के द्वारा वह मकान राजस्व विभाग के जमीन पर बताई जाने लगी जिसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उसे पर नोटिस चस्पा कर दी गई थी।
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