मतदेय स्थलों की सूची प्रकाशित, 13 अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति


जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अधीन जनपद में अवस्थित समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन नियत प्रारूप-2 पर प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची को जिला निर्वाचन कार्यालय व जनपद के समस्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय पर जनमानस / जनप्रतिनिधिगण के निरीक्षण एवं अवलोकनार्थ हेतु उपलब्ध रहेगी। उक्त आलेख्य प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची का अवलोकन लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। यदि आलेख्य प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची पर किसी व्यक्ति / संगठन / दल या प्रतिनिधि को कोई आपत्ति अथवा कोई सुझाव अपेक्षित हों तो अपना लिखित सुझाव / आपत्ति सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या जिला निर्वाचन कार्यालय को दिनांक 13.08.2023 तक प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त सुझावों / आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

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