आरटीआई के तहत सूचना देने को अपने ड्यूटी का हिस्सा माने जन सूचना अधिकारी: राज्य सूचना आयुक्त

माननीय राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आरटीआई अधिनियम-2005 की मूल भावना के अंतर्गत आवेदनों का निस्तारण करने के संबंध में बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि समस्त जन सूचना अधिकारी समय से सूचना देने को अपनी ड्यूटी का हिस्सा बनाएं। उपलब्ध सूचना को नियमानुसार देने में किसी भी प्रकार की आनाकानी न करें। इससे सिस्टम में आम नागरिकों का विश्वास बढ़ता है।



राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि प्रायः यह देखने में आता है कि विभिन्न कार्यालयों के जन सूचना अधिकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को देने के महत्वपूर्ण कार्य को अतिरिक्त कार्य के रूप में लेते हैं। इसे अतिरिक्त कार्य के तौर पर लेने की मनोवृत्ति से ही सूचना देने में विलंब होता है। प्रत्येक कार्यालय में नामित जन सूचना अधिकारी इसे अपने मूल विभागीय कार्य की तरह ही ड्यूटी का हिस्सा माने और 30 दिन की निर्धारित समयावधि में वादी को सूचना उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। जन सूचना अधिकारी अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप  ससमय सूचना नहीं देंगे वे दंड के भागी होंगे। सूचना देते समय व्यापक लोकहित का ध्यान रखें।


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