लालू यादव को 13 साल पुराने मामले से मिली मुक्ति, कोर्ट ने लगाया 6 हजार का जुर्माना

बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले का निपटारा कर दिया गया है और वह अब आरोपों से मुक्त है।
बिहार के पूर्व सीएम और राजद चीफ लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया है। लालू प्रसाद यादव के वकील धीरेंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि कोर्ट ने सभी बातों को सुना और सभी याचिका को देखते हुए 6,000 का फाइन लगाया। कोर्ट ने लालू यादव को मुक्त कर मामले को निष्पादित कर दिया है। अब उन्हें दोबारा यहां आने की जरुरत नहीं है।
लालू यादव सोमवार को ही पलामू पहुंच गए थे। मंगलवार को उन्होंने स्थानीय पार्टी नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिया। वे पलामू के सर्किट हाउस में रुके हुए थे। बुधवार को वे फिर से पटना लौट जाएंगे।

क्या था मामला?
2009 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव आरजेडी के प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में हेलिकॉप्टर से गढ़वा पहुंचे थे। उनकी स्कूल के मैदान में सभा होनी थी। हेलिकॉप्टर को लैंड कराने के लिए अलग से हेलिपैड बनाया गया था। मगर पायलट ने हेलिकॉप्टर को हेलिपैड के बजाय सभा स्थल पर लैंड करा दिया। इससे सभा स्थल पर अफरातफरी मच गई।

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